पानी गिराने को लेकर किया था गड़ासा से हमला,आरोपी को तीन वर्ष सश्रम कारावास
रजनीश कुमार ।
जहानाबाद अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चतुर्थ कुलदीप की अदालत ने मारपीट के आरोपी विनोद यादव को भारतीय दंड विधि की धारा 324 के तहत दोषी करार करते हुए तीन साल सश्रम कारावास एवं पाँच हज़ार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। वही अर्थदंड न देने पर छः महीने अतिरिक्त कारावास की सजा आरोपी को भुगतनी होगी। इस सम्बन्ध में सहायक अभियोजन पदाधिकारी अरुण कुमार राव ने बताया कि ग्राम छपन्ना घोषी थाना क्षेत्र में चापाकल पर अत्यधिक पानी गिराने को लेकर मामूली कहासुनी में विवाद हुआ था।उसी को लेकर अभियुक्त विनोद यादव ने अपने हीं गाँव के रहने वाले सुरेश मिस्त्री पर गड़ासा से हमला कर दिया,जिसमें सुरेश मिस्त्री बुरी तरह से घायल हो गया था । इसी को लेकर सूचक सुरेश मिस्त्री के द्वारा अभियुक्त विनोद यादव के विरुद्ध घोसी थाना में प्राथमिकी 244 /2006 दर्ज किया गया था । मामला न्यायालय पहुंचा। जहां अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुलदीप की अदालत ने भादवि की धारा 324 के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास के साथ 5000 रुपये जुर्माना एवं भादवि की धारा 337 के तहत छः महीने सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर अभियुक्त को 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।