काराकाट के पूर्व विधायक संजय यादव न्यायालय से दोष मुक्त करार
दिवाकर तिवारी ।
सासाराम। जिला व्यवहार न्यायालय ने काराकाट के पूर्व राजद विधायक संजय यादव को दो अलग-अलग मामलों में फैसला सुनाते हुए दोष मुक्त कर दिया है। मारपीट एवं सड़क जाम के दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में पूर्व विधायक को दोष मुक्त पाया है। मामले में अधिवक्ता मंटू सिंह ने बताया कि दोनों मामले में न्यायालय ने वादी संजय यादव के खिलाफ लगाए गए आरोपों को निराधार पाया। जिसके फलस्वरुप न्याय करते हुए कोर्ट ने उन्हें दोष मुक्त कर दिया है।
वहीं न्यायालय से दोष मुक्त होने के बाद बाहर आए पूर्व विधायक संजय यादव ने कहा कि मेरे ऊपर एक पत्रकार पर हमला कराने एवं सड़क जाम के गलत आरोप लगाए गए थे। जबकि दोनों मामलों में मैं घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था और कहीं से भी मेरी संलिप्तता नहीं पाई गई। जिसके आधार पर कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में मुझे दोष मुक्त कर दिया है।