कुख्यात अपराधी को मिला 10 साल की सजा एवम लगा डेढ़ लाख रुपए जुर्माना
चंदन कुमार मिश्रा।
शेरघाटी। बीते 5 वर्ष से ट्रायल पर चल रहे हो कुख्यत अपराधी को मंगलवार को मिला सजा।
एडीजे कोर्ट शेरघाटी के द्वारा रंगदारी एवं फायरिंग मामले में पांच साल से चल रहा एक ट्रायल में अभियुक्त लल्लू खान को एडीजे दीपक कुमार के न्यायालय के द्वारा 10 साल की सजा के साथ डेढ़ लाख जुर्माना लगाया गया है। मंगलवार को एसीपी अब्दुल समी एवं पीपी नागेंद्र शर्मा के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्यों को प्रस्तुत करते हुए दलील दी गई जिसके आधार पर अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा के साथ आर्थिक जुर्माना लगाया गया है। अभियुक्त के खिलाफ तीन अलग-अलग धाराओं के लिए 50 _ 50 हजार का जुर्माना लगाया गया। एपीपी अब्दुल समी ने बताया कि वर्ष 2018 के नवंबर माह में रोशनगंज थाने में एक निजी विद्यालय के संचालक मो खालिद करीम के द्वारा रंगदारी मांगने और फायरिंग करने के मामले में लल्लू खान को आरोपी बनाया था। जिसका ट्रायल गया एडीजे कोर्ट में चल रहा था। लल्लू झारखंड के चतरा जिला अंतर्गत प्रतापपुर थाना मुख्यालय का रहने वाला है। जिस पर बांके बाजार के एक निजी स्कूल संचालक से रंगदारी मांगने का आरोप था।