चलंत लोक अदालत की टीम पहुंची शेरघाटी,18 मामलों का ऑन स्पोर्ट हुआ निष्पादन

चंदन मिश्रा।

शेरघाटी।अनुमंडल स्तर पर गुरुवार को बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा चलंत लोक अदालत का आयोजन किया गया। न्यायाधीश मृत्युंजय कुमार सिंह, अधिवक्ता अरविंद कुमार झा, सामाजिक कार्यकर्ता शारदा कुमा8 करी, अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति, शेरघाटी से मनीष प्रकाश के उपस्थिती में किया गया।चलंत लोक अदालत का उद्देश्य अपात्र व्यक्तियों को विधिक सेवा उपलब्ध कराना, सुलह समझौते के माध्यम से विवादों का निपटारा कराना, विधिक सेवा उपलब्ध कराने हेतु, ग्रामीण क्षेत्रों, कमजोर वर्गों को उनके विधिक अधिकारों के बारे में जानकारी देना,और विधिक शिविरों का आयोजन करना, पारिवारिक विवादों को सुलह समझौते के आधार पर निपटारा करना चलंत लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है। किन किन मामलों में विधिक सहायता नहीं दी जाती है, मानहानि,आर्थिक अपराधों और समाज कल्याण विधियों के विरुद्ध । लोक अदालत द्वारा मुकदमों के निपटारा में फायदे वकील पर खर्च नही होता, कोर्ट फीस नही लगता, पुराने मुकदमे की कोर्ट फीस वापस हो जाती है, किसी पक्ष को सजा नही होता मामले को बातचीत द्वारा सुलह से हल का लिया जाता है। जबकि मुआवजा और हर्जाना तुरंत मिल डियाज सकता है।
ऐसे में मामले का निपटारा तुरंत हो जाता है। आसानी से न्याय मिल जाता है।


जिसका फैसला अंतिम होता है। फैसला के विरुद्ध कहीं अपील नहीं होती है।इसी क्रम में गुरुवार को शेरघाटी व्यवहार न्यायालय में चलंत लोक अदालत पहुँची जहाँ कुल 18 मामले का निष्पादन किया गया। इस मौके पर प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी निर्मल कुमार के अतिरिक्त सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड राजस्व पदाधिकारी, मुखिया, सरपंच के अलावा सैकड़ो स्थानीय लोग मौजूद थे।