● *पराली जलाने के आरोप में 21 किसानों के पंजीकरण को अवरूद्ध किया गया*
मनोज कुमार,
● *कार्य में लापरवाही बरतने पर 4 कृषि समन्वयक, 1 सहायक तकनीकी प्रबंधक का वेतन अवरुद्ध किया गया है, 4 किसान सलाहकार से स्पष्टीकरण।*
● *बिना जिला प्रषासन के अनुमति के कम्बाईन हार्वेस्टर के संचालन पर कराई गई प्राथमिकी।*
● *पंजीकरण ब्लाॅक कर दिये जाने के कारण किसान नही ले सकेंगें कृषि योजनाओं का लाभ।*
● *पराली नही जलाने हेतु सभी प्रखंडों में लगाया गया है फ्लैक्स बैनर/होर्डिंग।*
जिला पदाधिकारी, गया के द्वारा दिये गये निर्देष के आलोक में दिनांक 26.04.2024 को जिला कृषि पदाधिकारी, गया के द्वारा फसल अवषेष (पराली) जलाने की घटना पर सतत् निगरानी रखने हेतु बैठक आयोजित कर आवष्यक निर्देष दिया गया। बिना जिला प्रषासन के अनुमति पत्र (पास) के कम्बाईन हार्वेस्टर मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देष दिया गया है। साथ ही बार-बार अनुरोध के बावजूद जिन किसानों द्वारा फसल अवषेष (पराली) जलाया जा रहा है, उन किसानों का पंजीकरण अवरुद्ध करते हुये पर्यावरण प्रदुषित करने के आरोप में उनके विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देष दिया गया है। कार्य में लापरवाही बरतने वाले 4 कृषि समन्वयक, 1 सहायक तकनीकी प्रबंधक का वेतन अवरुद्ध किया गया है। जिन पंचायतों में फसल अवषेष (पराली) जलाने की घटना प्रकाष में आती है तो संबंधित पंचायत के कृषि कर्मियों के विरुद्ध आरोप गठित कर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।
बार-बार अनुरोध करने के बावजूद कुछ हठधर्मी किसान फसल अवशेष जलाने से बाज नही आ रहे है। फसल अवशेष जलाने से मिट्टी, मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारी मिट्टी में पहले से ही जैविक कार्बन कम है। फसल अवशेष जलाने से जैविक कार्बन भी जलकर नष्ट हो जाते है। जिन खेतो में फसल अवशेष जलाया जाता है, उन खेतो में मौजूद सभी लाभदायक सुक्ष्मजीवी भी मर जाते है। फसल अवशेष जलाने से सांस लेने में तकलीफ, आँखो में जलन तथा नाक एवं गले की समस्या बढ़ती है। इस संबंध में बार-बार जागरूक करने के बावजूद कुछ किसान फसल अवशेष जला देते है। फसल अवशेष जलाने वाले किसानों का पंजीकरण संख्या अवरूद्ध ;ठसवबाद्ध कर दिया गया है।
किसान अपने पंजीकरण संख्या की सहायता से ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान, कृषि इनपुट अनुदान, बीज अनुदान, कृषि यंत्रो पर अनुदान ले सकता है। इसके अलावा पैक्सों को धान/गेंहूँ आदि की बिक्री हेतु आॅनलाइन सिर्फ वे किसान कर सकते हैं, जिन्हे किसान पंजीकरण संख्या कृषि विभाग से आवंटित है। फसल अवशेष जलाने के कारण जिन किसानों का पंजीकरण अवरूद्ध ;ठसवबाद्ध कर दिया गया है, वे अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित कृषि विभाग की किसी भी योजना का लाभ नही ले सकेगे, न ही वे अपने गेहूँ की बिक्री पैक्सों को कर सकेंगे। विभिन्न प्रखण्ड में पंजीकरण अवरूद्ध (ठसवबा) किये गये किसानों की संख्या निम्न प्रकार हैः-
क्र॰स॰ प्रखण्ड अवरूद्ध किये गये पंजीकरण की संख्या
1 बेलागंज 02
2 मोहड़ा 01
3 अतरी 04
4 गुरुआ 02
5 खिजरसराय 10
6 मानपुर 02
*कुल* *21*
शेरघाटी प्रखंड अन्तर्गत ग्राम बी०टी०विगहा में बिना जिला प्रषासन के अनुमति (पास) के कम्बाईन हार्वेस्टर के संचालन करने के आरोप में कम्बाईन हार्वेस्टर मालिक गया प्रसाद, पिता- धनुषधारी सिंह, ग्राम$पोस्ट- इटवाँ, प्रखंड- गुरुआ (गया) के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।