मतदाताओं को प्रभावित करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

दिवाकर तिवारी ।

सासाराम। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को डरा धमका एवं पैसों का लालच देकर प्रभावित करने वालों के खिलाफ रोहतास जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। भारतीय दण्ड संहिता की धारा-171 बी के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि चुनाव के दौरान किसी व्यक्ति को उसके चुनावी अधिकार के उपयोग हेतु उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु के रूप में कोई पारितोष देता है या स्वीकार करता है, तो उसे एक वर्ष की कैद या जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। इस संदर्भ में एक प्रेस बयान जारी कर जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी नवीन कुमार ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी उम्मीदवार, निर्वाचक एवं किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है, तो उसे एक वर्ष तक की कैद या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।

रिश्वत देने और लेने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने और मतदाताओं को डरा-धमका कर प्रभावित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उड़नदस्ते का गठन किया गया है। डीएम ने सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी प्रकार का रिश्वत लेने से बचें और यदि कोई डराने धमकाने के आलावा रिश्वत की पेशकश करता है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 1800 3456 297 पर सूचित करें। मतदाताओं की शिकायतें प्राप्त करने के लिए 24X7 शिकायत निगरानी कक्ष की स्थापना की गई है।