मारपीट और सड़क जाम दो मामले में विशेष न्यायालय से काराकाट के पूर्व विधायक हुए रिहा
चंद्रमोहन चौधरी ।
बिक्रमगंज थाना में मारपीट और सड़क जाम के 13 वर्ष पूर्व दर्ज मामले में एमपी, एम एल ए न्यायालय सासाराम के विशेष न्यायाधीश ने काराकाट के पूर्व विधायक संजय यादव सहित सभी चार आरोपियों को मंगलवार को रिहा कर दिया। न्यायालय में जीआर जी आर संख्या –1147/2010 और जी आर संख्या– 1407/2010 में माननीय अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी उमेश राय (विशेष न्यायाधीश एम. पी., एम. एल. ए. न्यायलय) ने सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ओमजीत सिंह और लोक अभियोजक की दलीलें सुनने के बाद दोनों मामलों में साक्ष्य के आभाव में रिहा कर दिया।
13 वर्ष बाद आई न्यायालय के इस फैसले पर पूर्व विधायक ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह न्याय की जीत है। हमेशा सत्य की जीत हुई है और इस बार भी सत्य की जीत हुई है। उन्होंने ने कहा कि जनसमस्याओं को लेकर सड़क से लेकर सदन तक आवाज बुलंद करते रहा हूं। और हमेशा करता रहूंगा। विरोधी मेरे मनोबल को तोड़ने के लिए झूठा आरोप लगाया था। लेकिन उनकी साजिश बेनकाब हो गई है। मालुम हो कि इन दोनों मामले में पूर्व विधायक के साथ बिक्रमगंज निवासी मुन्ना सिंह, विनय सिंह, रवि सिंह को भी आरोपी बनाया गया था। विधायक के साथ हीं सभी आरोपियों को रिहा कर दिया गया है।