ज़िला पदाधिकारी, गया के निर्देश पर आज मकर संक्रान्ति पर्व 2024 को ध्यान में रखते हुये, बाटा मोड़, टेकारी रोड, टॉवर चौक तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल पथ गया स्थित कुल 09 खाद्य प्रतिष्ठानो में छापामारी किया गया तथा 14 संदिग्ध खाद्य पदार्थो का नमूना संग्रह किया गया है जो निम्न प्रकार है-
मनोज कुमार,
गया, ज़िला पदाधिकारी, गया के निर्देश पर आज मकर संक्रान्ति पर्व 2024 को ध्यान में रखते हुये, बाटा मोड़, टेकारी रोड, टॉवर चौक तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल पथ गया स्थित कुल 09 खाद्य प्रतिष्ठानो में छापामारी किया गया तथा 14 संदिग्ध खाद्य पदार्थो का नमूना संग्रह किया गया है जो निम्न प्रकार है-
01. में0 श्री रामजी तिलकुट भंडार, बाटा मोड़, गया के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान चीनी तिलकुट का नमूना संग्रह किया गया।
02 में0 छोटे लाल गुप्ता तिलकुट भंडार बाटा मोड़, गया के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान गुड़ तिलकुट का नमूना संग्रह किया गया।
03. में0 शिव तिलकुट भंडार बाटा मोड़, गया के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान चीनी तिलकुट का नमूना संग्रह किया गया।
4 में0 श्री राम तिलकुट भंडार, टेकारी रोड, गया के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान चीनी तिलकुट एवं गुड़ तिलकुट का नमूना संग्रह किया गया।
5 में0 जय श्रीराम तिलकुट भंडार, टेकारी रोड, गया के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान चीनी तिलकुट एवं गुड़ तिलकुट का नमूना संग्रह किया गया।
06. में0 श्री रामचन्द्र तिलकुट भंडार, टेकारी रोड, गया के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान चीनी तिलकुट एवं गुड़ तिलकुट का नमूना संग्रह किया गया।
7. में0 प्रमोद लड्डू भंडार भेज प्लाजा, नियर किरण टॉकिज, चौक टॉवर, गया के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान चीनी तिलकुट एवं गुड़ तिलकुट का नमूना संग्रह किया गया।
8. में0 विशाल स्नैक्स प्रा0 लि0 टॉवर चौक, नियर सिनेमा हॉल गया के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान चीनी तिलकुट का नमूना संग्रह किया गया।
9. में0 सिधंम टे्डर्स सरदार वल्लभ भाई पटेल पथ गया के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान गुड़ एवं चुड़ा का नमूना संग्रह किया गया।
सभी प्रतिष्ठानो से 14 नमूना संग्रह किया गया, जिसे रसायनिक जॉंच हेतु प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। जॉंच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत जॉंच प्रतिवेदन के आधार पर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियमावली 2011 के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी।