विधालय प्रबंधन के मनमानी पर जिलाधिकारी ने 144 धारा लगाई
धीरज ।
विद्यालय प्रबंधन मनमानी पर धारा 144 लगाने के आदेश जिलाधिकारी द्वारा।
गया।अभी के समय में गया जिला में भीषण गर्मी एवं अधिक तापमान विशेष रूप से दोपहर के समय बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को देखते हुए और नजर रखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी गया के आदेश ने दिनांक 17 4 2023 जिले के सभी तरह के सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में दिनांक 18 अप्रेल 2023 से प्रातः सत्र में 6:30 से 10:30 तक शिक्षण का संचालन किए जाने का आदेश निर्गत किया गया था। जिसका कई विद्यालय प्रबंधन द्वारा अवेहलना किया जा रहा है इस पर गंभीरता लेते हुए जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन आसंतुष्ट होकर से अधिक तापमान का प्रभाव समान होने तक दंड प्रक्रिया संहिता धारा 144 शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला के सभी विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल में सुबह 10:30 बजे तक ही चलाए,सभी गतिविधियां प्रतिबंध लगाया गया है। विद्यालय प्रबंधन को द्वारा दिया जाता है कि उपरोक्त लिखित आदेश के रूप गतिविधियों को सुनिश्चित करें।