आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में भोजपुरी पावर स्टार बरी

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दिवाकर तिवारी ।

बिक्रमगंज कोर्ट के एसीजीएम 3 विजयंत सिंह की अदालत ने पाया दोषमुक्त

सासाराम। रोहतास जिले के बिक्रमगंज व्यवहार न्यायालय ने भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक पुराने मामले में दोष मुक्त करार दिया है। बीते लोकसभा चुनाव के दौरान हीं आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिस पर सुनवाई करते हुए सोमवार को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया है। हालांकि इस दौरान भोजपुरी स्टार मीडिया से बचते नजर आए और उन्होंने इशारों इशारों में हीं न्यायालय पर अपना भरोसा जताया।

आचार संहिता उल्लंघन का मामला

दरअसल वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया था। इन पर 5 या 5 से अधिक वाहन का काफिला लेकर चुनाव प्रचार करने का आरोप लगा था। जिसके बाद उनके खिलाफ जिले के संझौली थाने में अंचल अधिकारी के शिकायत पर एक मामला दर्ज हुआ और पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद आज कोर्ट से उन्हें बरी कर दिया गया।

एसीजीएम 3 विजयंत कुमार की अदालत में हुई पेशी

पवन सिंह के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले की सुनवाई बिक्रमगंज व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम 3 विजयंत कुमार की अदालत में की गई। मुकदमे के दौरान पहले कोर्ट में चार्जसीट पेश की गई और कॉग्निजेंस, जमानत फिर गवाही के बाद कोर्ट से उन्हें बरी कर दिया गया।

मुकदमे में चार गवाहों की हुई गवाही

अधिवक्ता पवन कुमार ने बताया कि बीते लोकसभा चुनाव के दौरान जिले के संझौली थाने में भोजपुरी स्टार पवन सिंह के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का एक मामला दर्ज कराया गया था। जिसमें वे जमानत पर बाहर थे। उन्होंने कहा कि इसमें अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष सहित दो अन्य गवाहों की गवाही कराई गई। जिसके बाद साक्ष्य के अभाव में उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया गया है।

आचार संहिता उल्लंघन के अब भी चार मुकदमे

भोजपुरी सिने स्टार के अधिवक्ता पवन कुमार सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान इनके खिलाफ कुल पांच मुकदमे दर्ज हुए थे। संझौली थाना कांड संख्या 70/2024 में इन्हें बरी कर दिया गया है, लेकिन अब भी इनके खिलाफ चार मुकदमें अनुसंधानरत है।

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