बम ब्लास्ट मामले में तीन शातिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल

CHANDAN MISHRA .

शेरघाटी। थाना क्षेत्र के गोपालपुर सोने खाप शयपुर तीन मुहाने पर हुए बम विस्फोट मामले में घायल बदमाशों ने पुलिस के समक्ष कई सुराग उगले हैं। रविवार को सहायक पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डॉक्टर के रामदास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बदमाशों के आपराधिक इतिहास एवं बना रहे लूट की योजना का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि बदमाशों से की गई कड़ी पूछताछ के बाद न्यायालय के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया है। 12 अगस्त की संध्या गोपालपुर- सोने खाप मोड़ के पास एक टोटो में सवार होकर तीन अपराधकर्मी बम ले कर जा रहे थे । अचानक बम विस्फोट हो गया जिसके बाद तीनों अपराधकर्मी जख्मी हो गये। इधर उधर भागने लगे। सूचना पाकर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार थाना के सशस्त्र बल के साथ घटना स्थल पर थानाध्यक्ष राजकिशोर सिंह, एस आई शंभू कुमार, संतोष गुप्ता एवं आर डी बर्मन ने भाग रहे अपराधकर्मियों को जख्मी अवस्था में पकड़ लिया। घटनास्थल का निरीक्षण करने के पश्चात घटना स्थल से विस्फोट हुए बम का अवशेष एवं टोटो बरामद किए। पुलिस के पकड़ में आए अपराधकर्मी की पहचान बसंत चौहान, विजय मांझी दोनों ग्राम मोहब्बतपुर थाना शेरघाटी एवं प्रकाश चौहान ग्राम कुशी थाना शेरघाटी के रूप में किया गया। पुलिस द्वारा किए गए पूछताछ में बसंत चौहान ने कई अपराधों में शामिल होने एवं खुद अंजाम दिए जाने की बात स्वीकारते हुए अपना जुर्म कबूल किया है। डॉक्टर के रामदास ने बताया कि बसंत का गया जिले के अलावा औरंगाबाद के मदनपुर में भी अपराधिक इतिहास का पता चला है। साथ ही उसने शेरघाटी अपने गांव के पंकज यादव हत्या में भी शामिल होने की बात स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि घटना के बाद 1 अपराधकर्मी फरार हो गया था। जिसे घायल अपराध कर्मियों के निशान देही पर रात्रि समय छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि उपरोक्त अपराध कर में जगन हत्या लूट चोरी जैसे कानों में संलिप्त रहे हैं। सभी ने अपना अपराध स्वीकार किया है। इस प्रकार बम विस्फोट मामले में शामिल सभी तीन अपराधी पकड़ लिए गए हैं।

पकड़ाये अपराधकर्मी बसंत चौहान का अपराधिक इतिहास:-
मदनपुर थाना कांड संख्या 18/19, 6 मई 19 धारा 302/394/397/34 भा0द0वि0।
मदनपुर थाना कांड संख्या 228/22, दिनांक 16 मई 2022 धारा 461/379/411 भा0द0वि0।
मदनपुर थाना कांड संख्या 109/19, 20 मई 2019 धारा 25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट।
शेरघाटी (डोभी) थाना कांड संख्या 314/11 27 सितंबर 2011 धारा 395 भा0द0वि0।

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