लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के आवेदनों का 72 घंटे में होगा निष्पादन : एसडीएम
चंद्रमोहन चौधरी।
लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का अब 72 घंटे के अंदर निष्पादन होगा। इस संबंध में एसडीएम बिक्रमगंज अनिल बसाक ने एक बयान जारी कर जानकारी दी है। जारी बयान में उन्होंने ने कहा कि लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निष्पादन पूर्व में निर्धारित समय पर किया जाता रहा है। लेकिन कुछ लोग उसे कम समय में प्राप्त करने का आग्रह लेकर आ जाते है। किसी को प्रतियोगिता परीक्षा में फार्म के साथ देना होता है तो किसी की नियुक्ति होने वाली होती है।
इन समस्याओं को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि अब जाति, निवास, आय सहित किसी भी आवेदन का निष्पादन 72 घंटे के अंदर किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि आवेदन जमा करने के बाद 72 घंटे के अंदर उसका स्वत: निष्पादन हो जाएगा। यदि अधिकारियों के व्यस्तता या छुट्टी आदि हो जाती है तो एक सप्ताह के अंदर निष्पादन होगा। अब किसी को किसी अधिकारी या कर्मचारी के पास नहीं जाना है। और इस संबंध में यदि कोई पैसा आदि की मांग करता है तो इसकी सीधे शिकायत मोबाइल या कार्यालय में आकर करनी है। उन्होंने अपना सरकारी मोबाइल नंबर 9473191224 भी जारी किया है।