पूजा पंडालों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूर्ण पाबंदी

दिवाकर तिवारी ।

दिन में भी लाउडस्पीकर के उपयोग हेतु अनुमति आवश्यक

सासाराम। आगामी त्योहारों, धार्मिक जुलूस एवं शोभा यात्राओं को लेकर रोहतास जिला प्रशासन ने गृह विभाग के निर्देश के आलोक में पूजा समितियों के लिए कई दिशा निर्देश जारी किया है। जिला प्रशासन के हवाले से बताया गया कि पर्व त्योहारों एवं धार्मिक जुलूसों के दौरान अक्सर लोगों द्वारा काफी उच्च ध्वनि में डीजे व लाउड स्पीकर बजाया जाता है। इस दौरान धार्मिक नारे, परम्परागत हथियारों के प्रदर्शन एवं अश्लील गाना बजाये जाने को लेकर भी अनावश्यक विवाद के कारण विधि व्यवस्था की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाती है।

जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने पूजा समितियों के लिए त्योहारों के अवसर पर धार्मिक जुलूसों व पूजा पण्डालों की अनुज्ञप्ति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त होना आवश्यक बताया है। धार्मिक जुलूसों में लाठी, भाला, तलवार, आग्नेयास्त्र एवं अन्य हथियारों का प्रदर्शन आर्म्स एक्ट के तहत पूर्णतः प्रतिबंधित है और धार्मिक स्थलों पर रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे के बीच लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। हालांकि जिला प्रशासन ने पूर्व से हीं डीजे एवं अश्लील गानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है लेकिन अब दिन में भी लाउडस्पीकर के उपयोग हेतु सक्षम प्राधिकार से अनुमति आवश्यक होगी और इस संबंध में डीजे संचालकों को बॉण्ड भरना आवश्यक होगा। जिला प्रशासन ने कहा है कि उक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित पूजा समितियों के खिलाफ बिहार लाउडस्पीकर नियंत्रण अधिनियम 1955, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 2000 के सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी

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