बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, मगध प्रमंडल, गया द्वारा आज दिनांक- 20.09.2024 को आवेदक ब्रीजा साव को 5,00,000 (पाँच लाख) रूपये का भुगतान चेक द्वारा किया गया। ज्ञात हो की परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या-7997, दिनांक – 20.10.2023 द्वारा बिहार
मनोज कुमार गया,
मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, मगध प्रमंडल, गया का गठन किया गया जो आयुक्त कार्यालय के परिसर में कार्यशील है जो इस वर्ष से शुरू हुआ और न्यायाधिकरण द्वारा लगातार कई मुकदमों की सुनवाई की गई। वाद सं0-MAGA0041/2024 में मृतक – लक्ष्मी देवी की पति आवेदक ब्रीजा साव थाना-गोह, जिला – औरंगाबाद से संबंधित एवं विपक्षी TATA AIG GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए तद्नुसार विपक्षी बीमा कंपनी की ओर से उनके अधिवक्ता श्री उमा शंकर प्रसाद उपस्थित होकर पाँच लाख का चेक न्यायाधिकरण में सौंपा। आवेदक अपने अधिवक्ता अनिशा गाथा के साथ उपस्थित हुए उन्हें उपरोक्त चेक प्राप्त कराया गया तथा आज ही दिनांक – 20.09.2024 को वाद सं0-MAGA0248/2024 में मृतक – फुलचन्द भगत की पत्नी आवेदिका रजिया देवी थाना – गुरूआ, जिला-गया की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता शुभम राज उपस्थित हुए प्रतिवादी रामलखी मिस्त्री द्वारा उनके अधिवक्ता अनिशा गाथा के उपस्थिति में आवेदिका रजिया देवी को भी पाँच लाख रूपये का भुगतान किया गया। न्यायाधिकरण के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार सिंह द्वारा आवेदक को उक्त चेक हस्तगत कराया गया। विदित हो कि इस न्यायाधिकरण का गठन मोटरवाहन दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रित को जल्द से जल्द मुआवजा प्राप्त होने के लिए किया गया है। इस तरह उक्त दोनों वादो का निष्पादन किया गया ।