बिना अनुमति के कार्यक्रम किए जाने पर होगी कार्रवाई-एसडीओ

चंदन मिश्रा ।

वायरल वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश।

शेरघाटी।अनुमंडल क्षेत्र के डुमरिया प्रखंड के मझौली गांव में होली मिलन समारोह में नृत्य करते सोशल मीडिया में वीडियो वायरल के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। उक्त वायरल वीडियो में प्रथम दृष्टया आदर्श चुनाव आचार संहिता माना जा रहा है। आचार संहिता आदेश का उल्लंघन के आरोप में जांच करते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।अनुमंडल पदाधिकारी सारा अशरफ शनिवार को अनुमंडल के कार्यालय कक्ष में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उक्त बातें कहा।उन्होंने कहा कि अधिसूचना जारी के बाद जिला पदाधिकारी गया के द्वारा पुरे जिले में धारा 144 निषेधाज्ञा लागू है।बिना आदेश के कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम किए जाने पर उसे आधार आदर्श चुनाव आचार संहिता का उलंघन माना जाएगा। संज्ञान में आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी के आलोक में वायरल वीडियो की जांच करते हुए सुसंगत धारा के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक कार्यक्रम किए जाने से पहले अनुमति आवश्यक होनी चाहिए।

बगैर अनुमति के कार्यक्रम किए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि अंतर्राज्य के सीमा से मिलने वाले सभी रास्तों को चिन्हित कर शराब की खेप को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जा रहे है। होली जैसे पर्व को ध्यान में रखते हुए सभी सीमाओं को सील किया जा सकेगा। शराब के धंधे से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने कहा कि होली पर्व को लेकर सभी एहतियात बरते जाएंगे।उन्होंने बताया कि अस्पताल के 200 मीटर की परिधि में लाउडस्पीकर बजाना पूर्णतया वर्जित है।
सुबह 6 बजे से पहले और रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाने पर लाउडस्पीकर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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