बेश कीमति मूर्तियां चोरी मामले में दो गिरफ्तार
मनोज कुमार ।
बिहार के गया जिले के बोधगया थाना कांड संख्या 112 / 22 मामले में गया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश तृतीय रंजीत कुमार ने आरोपी मूर्ति तस्कर घूंघट चौधरी, अरविंद कुमार, शमशाद आलम, मोहम्मद सोनू और, अमित कुमार, को धारा 413 के तहत 5 साल की सजा एवं एक लाख का जुर्माना वह धारा 415 के तहत 3 साल की सजा एवं ₹50000 की जुर्माना लगाया है ज्ञात हो कि दिनांक 26 2 2022 को बोधगया पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मसतपूरा गांव के घूंघट चौधरी के घर पर अति प्राचीन एवं बहुमूल्य मूर्तियों की अवैध खरीद, बिक्री की जा रही है।
सूचना के आधार पर ऑन स्पॉट 4 तस्करों घूंघट चौधरी, अरविंद कुमार, शमशाद आलम, और अमित कुमार, को को गिरफ्तार कर लिया गया था तलाशी के बाद उनके पास से तीन बोरी मिली जिसमें बेशकीमती मूर्तियां और बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए साथ ही एक स्विफ्ट कार भी बरामद की गई थी तस्करों के बयान पर जिला नवादा के बुंदेलखंड थाना के नवादा गांव से मोहम्मद सोनू को भी गिरफ्तार किया गया उसके घर से भी बेश कीमतिया मूर्ति बरामद हुई थी, बरामद मूर्तियां अती बहुमूल्य और हजारों साल से भी ज्यादा पुरानी है इन मूर्तियों की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपये की है!