हर्ष फायरिंग को लेकर रोहतास पुलिस सख्त, आयोजक को देना होगा घोषणा पत्र
दिवाकर तिवारी,
रोहतास। किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, शादी विवाह अथवा अन्य अवसरों पर हो रहे हर्ष फायरिंग की घटना को लेकर रोहतास पुलिस प्रशासन ने सख्त दिशा निर्देश जारी किया है। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने बीते सोमवार को अपराध गोष्टी को लेकर आयोजित बैठक के दौरान जिले के सभी थानाध्यक्षों को हर्ष फायरिंग रोकने के लिए सभी मैरिज हॉल एवं होटल संचालकों को नोटिस निर्गत करने तथा आयोजकों से घोषणा पत्र लेने का निर्देश दिया है। एसपी ने बताया कि किसी भी प्रकार के शस्त्र से हर्ष फायरिंग करना शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत अपराधिक कृत्य है तथा शस्त्र अधिनियम की धारा-25 (9) में सजा का भी प्रावधान है। उक्त कृत्य के लिए 2 वर्ष तक की सजा अथवा एक लाख रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। साथ हीं आर्म्स को जप्त कर लाइसेंस को भी रद्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर्ष फायरिंग में कोई व्यक्ति घायल हो अथवा नहीं हर्ष फायरिंग करने वालों पर शस्त्र अधिनियम की सुसंगत धाराओ के तहत प्राथमिकी दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी। इसलिए किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन से पूर्व आयोजक संबंधित थाने को सूचित करते हुए घोषणा पत्र समर्पित करेंगे तथा आयोजित कार्यक्रम में अगर किसी भी प्रकार के शस्त्र का दुरूपयोग एवं हर्ष फायरिंग की घटना होती है तो इसकी सूचना तत्काल थाने को देंगे।