जिले में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा

गजेंद्र कुमार सिंह ।

– शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म
– गर्भवती होने पर किया शादी से इंकार
– एडीजे प्रथम सह विशेष न्यायाधीश राजेश कुमार बच्चन ने सुनाई सजा
– दस हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया

शिवहर—–नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी दिलीप कुमार को व्यवहार न्यायालय शिवहर की विशेष अदालत द्वारा 20 वर्ष सश्रम कारावास के साथ ही 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
अभियोजन की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) राजेश्वर कुमार ने बताया कि मामला तरियानी थाना क्षेत्र का है, जो विशेष न्यायाधीश पॉक्‍सो एक्‍ट शिवहर राजेश कुमार बच्चन के न्यायालय में विचाराधीन था।
मामले में पीड़िता बच्ची की मां ने शिवहर महिला थाना में जाकर दिनांक 26.09.2018 को प्राथमिकी संख्या 33/2018 दर्ज कराई।
जिसमें बताया गया कि उसके गांव के ही लड़का दिलीप कुमार ने मेरी 14 वर्षीया बच्ची को बहला- फुसलाकर शादी का झांसा देकर बलात्कार किया और जब बच्ची गर्भवती हो गई तो शादी से इंकार कर दिया।
पीड़ित द्वारा बताए गए तथ्यों, अन्य साक्ष्यों व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी दिलीप कुमार भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2), (i) एवं पॉक्सो की धारा 4 का दोषी पाया गया। न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सोमवार को 20 वर्ष की सजा एवं 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) राजेश्वर कुमार ने रखा जबकि बचाव पक्ष की पैरवी अधिवक्ता राजीव कुमार पांडेय ने की।

 

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