नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को बीस -बीस साल का सश्रम कारावास साथ हीं भुगतान करना होगा एक लाख रूपया अर्थदंड भी ll

जहानाबाद से:-रजनीश कुमार

एडीजे प्रथम सह विशेष न्यायाधीश बाल न्यायालय आनंदिता सिंह की अदालत ने सुनाया फैसला

पीड़िता के राहत एवं पुनर्वास के लिए ₹500000 सहायता राशि देने को प्राधिकार को दिया निर्देश

जहानाबाद नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में सोमवार को दोषी करार अभिषेक कुमार के सजा के बिंदु पर बुधवार को खचाखच भरे न्यायालय में अभियोजन एवं बचाव पक्ष की ओर से सुनवाई पूरा करने के उपरांत एडीजे प्रथम सह विशेष न्यायाधीश बाल न्यायालय आनंदिता सिंह की अदालत ने भादवी की धारा 376(क ख) एवं पाॅकसो की धारा 4 के तहत अभिषेक कुमार को बीस- बीस साल का सश्रम कारावास भुगतने का फैसला सुनाया । इतना ही नहीं न्यायालय ने आरोपी को दोनों धाराओं में क्रम से 50 ₹50000 अर्थदंड भुगतान करने का फैसला सुनाया अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर तीन -तीन महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा न्यायालय ने अर्थदंड की आधी राशि का भुगतान पीड़िता को करने का निर्देश दिया है ।साथ ही न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़िता के राहत एवं पुनर्वास के लिए ₹500000 की राशि प्रदान करने का भी निर्देश दिया है । उक्त आशय की जानकारी विशेष लोक अभियोजक बाल संरक्षण अधिनियम राकेश कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि इस मामले में पीड़िता के नाना ने जहानाबाद महिला थाना में अपने गांव के ही अभिषेक कुमार को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज कराया था । दर्ज प्राथमिकी में पीङिता के नाना ने आरोप लगाया था की की
21 अक्टूबर 2018 को मैं अपने घर पर था उस समय मैंने अपने गांव के अभिषेक कुमार को घर के बाहर खड़ा मोटरसाइकिल को दलान में लगाने के लिए कहा एवं चाबी अपनी नतनी को देने के लिए कहकर भेजें। वह गाड़ी लगाने चला गया तथा मेरी नतनी उसके पीछे-पीछे चाबी लेने चली गई। जिसे एकांत में ले जाकर अभिषेक कुमार ने दुष्कर्म किया। इस मामले में बाल संरक्षण न्यायालय ने आरोपी अभिषेक कुमार को सोमवार को सुनवाई के उपरांत दोषी करार दिया था मामले में आज सजा के बिंदु पर विशेष लोक अभियोजक एवं बचाव पक्ष की दलील सुनने के उपरांत न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया बताते चलें कि इस मामले में अभियोजन की ओर से सूचक पीड़िता चिकित्सक एवं अनुसंधानकर्ता समेत 8 लोगों की गवाही न्यायालय में कराई गई थी

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