ट्रांसपोर्ट चालकों के हड़ताल से वीरान हुई सड़कें, यात्री हलकान
दिवाकर तिवारी ।
रोहतास। हिट एंड रन कानून में हुए संशोधन के खिलाफ ट्रांसपोर्टरों के तीन दिवसीय हड़ताल के आज दूसरे दिन भी सड़कें वीरान नजर आई। जिले के विभिन्न जगहों पर ट्रक एवं ऑटो चालकों ने सड़कों को जामकर प्रदर्शन किया तथा कानून को वापस लेने की मांग रखी। ठंड एवं घने कोहरे के बीच सुबह से हीं रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड एवं ऑटो स्टैंड में यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई तथा वाहनों के इंतजार में यात्री इधर-उधर भटकते नजर आए। बस एवं आटो स्टैंड पर कोई भी गाड़ी आती दिखती तो यात्री दौड़ पड़़ते, लेकिन जैसे हीं चालक न जाने की बात कहते तो यात्री निराश हो जाते। छोटे बड़े सभी ट्रांसपोर्ट चालकों के एक साथ हड़ताल पर चले जाने से यात्रियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा है तथा शहर की सड़कें भी लगभग वीरान सी नजर आ रही है।
बता दें कि पूर्व में हिट एंड रन के मामले में आईपीसी की धारा 304 ए के तहत 2 साल की सजा का प्रावधान था। लेकिन अब नए कानून के तहत सामान्य दुर्घटनाओं के मामले में भी 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है तथा हिट एंड रन मामले में चालकों को 10 साल जेल की सजा के साथ-साथ दस लाख तक का जुर्माना भरना होगा। जिसको लेकर चालकों में आक्रोश देखा जा रहा है। चालकों का कहना है कि केंद्र सरकार दुर्घटना से होने वाली मौतों पर 10 साल की सजा और 10 लाख तक के जुर्माने के इस प्रावधान को वापस ले। अन्यथा आगे भी आंदोलन जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हिट एंड रन मामले में नए कानून के समर्थन में जो तथ्य रखे जा रहे हैं उनका कोई सरोकार नहीं है। सड़क दुर्घटना होने की स्थिति में अगर चालक घटनास्थल पर रुकते हैं तो स्थानीय लोगों से उनकी जान को सबसे ज्यादा खतरा रहता है तथा पुलिस प्रशासन सहित आम नागरिक भी स्थानीय प्रतिक्रिया से सहानुभूति रखते हैंं। ऐसे में इन संशोधनों को चालक संघ वापस लेने की मांग करता है।