लाभुकों के उद्यमों का स्थलीय निरीक्षण करने का डीएम ने दिया निर्देश

दिवाकर तिवारी ।

रोहतास। बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा स्वरोजगार हेतु चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं को लेकर उद्योग विभाग के अपर प्रमुख सचिव ने योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु निर्देश जारी किया है। जिसके तहत सभी लाभुकों के उद्यमों का भौतिक सत्यापन कराया जाना है। इसी आलोक में जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बुधवार को एक पत्र जारी कर जिलान्तर्गत सभी प्रखण्डों में 86 द्वितीय किस्त एवं 140 तृतीय किस्त प्राप्त कर चुके लाभुकों के उद्यमों का स्थलीय निरीक्षण करने का निर्देश जारी किया है। जिले के सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए डीएम ने कहा कि सभी संबंधित पदाधिकारी निरीक्षण प्रतिवेदन को विहित प्रपत्र में जिला गोपनीय शाखा में अपराह्न 05 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जिससे प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति व जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा एवं महिला उद्यमी योजना के तहत पात्र लाभुकों को 10 लाख रूपये का ऋण दिया जाता है। जिसमें सरकार लाभुकों को 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान करती है तथा विभाग स्तर से तीन किस्तों में लाभार्थियों के खाते में ऋण प्रदान किया जाता हैं।