कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर सासाराम नगर थानाध्यक्ष को 2 दिन की कारावास
दिवाकर तिवारी ।
गिरफ्तारी को लेकर गैर जमानती वारंट जारी.
रोहतास। जिला व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी निवेदिता कुमारी की अदालत ने 18 साल पुराने एक मामले में सुनवाई करते हुए सासाराम नगर थानाध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा को 2 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। बता दें की मामला परिवाद संख्या 1018/2005 से जुड़ा हुआ है। जिसमें न्यायिक आदेश के बाद भी नगर थानाध्यक्ष द्वारा लगातार कोताही बरती गई।जिसको लेकर पूर्व में भी कोर्ट द्वारा नगर थानाध्यक्ष के खिलाफ 5000 रुपए हर्जाना लगाया गया था। इसके बाद कोर्ट ने आज एक बार फिर सख्ती दिखाते हुए भारतीय दंड विधान की धारा 175 के तहत नगर थानाध्यक्ष को 2 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ हीं नगर थानाध्यक्ष के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करते हुए एसपी को हर हाल में 19 जून से पहले वारंट का तामिला कराने का आदेश जारी किया गया है। वहीं इस मामले में अदालत ने रोहतास एसपी से भी स्पष्टीकरण की मांग की है। बताया जाता है कि एसपी द्वारा भी इस मामले में न्यायिक आदेश पर ध्यान नहीं दिया गया तथा लगातार लापरवाही बरतते हुए कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई। कोर्ट ने एसपी रोहतास से कहा की 19 जून से पहले इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दें कि उनके द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं करने के संबंध में क्यों नहीं कार्रवाई की जाए। कोर्ट का साफ तौर से कहना है कि इस पुराने मामले में पटना हाईकोर्ट से प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने का सख्त आदेश है।