विधिक सेवा प्राधिकार का आयोजन योन शोषण से रोक थाम हेतु दिया गया जानकारी

चंदन मिश्रा।

शेरघाटी।डोभी प्रखंड के कुशा बीजा गाँव मे बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गया मदन किशोर कौशिक के आदेशानुसार तथा अनुमंडलीय विधिक सेवा शेरघाटी अध्यक्ष सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार के नेतृत्व में डोभी प्रखंड के सरकार पंचायत भवन कुशाबीजा में विधिक जागरूकता का आयोजन किया गया,उक्त दौरान मौजूद लोगों को शिविर के माध्यम सेतस्करी वाणिज्यिक यौन शौषण पीड़ितों के लिए विधिक योजना 2015 पर विधिक के बारे में जागरूक किया गया।आयोजन की अध्यक्षता कुशाबिजा पंचायत मुखिया लक्ष्मी लाल के द्वारा किया गया एवं संचालन अनुमंडलीय विधिक सेवा कर्मचारी शेरघाटी मनीष प्रकाश ने किया।ग्राम वासियों को शिविर के माध्यम से तस्करी वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना 2015 के बारे में विशेष जानकारी दी गई।

उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गरीब,असहाय एवं जरूरतमन्द लोगों दी जाने वाली निःशुल्क विधिक सेवाएं, शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकरी देते हुए लोक अदालत से प्राप्त होने वाले लाभ के बारे में भी जागरूक किया गया।
मौके पर पैनल अधिवक्ता सुनील कुमार अग्रवाल ने बताया कि नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 का मकसद, सभी उम्र की महिलाओं को मिलाकर अवैध व्यापार के पीड़ितों को रोकथाम, बचाव, और पुनर्वास के लिए विधिक सहायता दिया जाना है. इस योजना के प्रावधान सभी किन्नरों (ट्रांसजेन्डर) पर भी लागू होते हैं।कार्यक्रम में पंचायत के सरपंच दिनेश सिंह, उप मुखिया, वार्ड सदस्य के अलावे सैकड़ो के तादाद में ग्रामीण मौजूद रहे।

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