कुल 4000 घनफीट बालू का अवैध निष्कासन पाया गया

मनोज कुमार ।

गया, 07 मई 2024, ज़िला पदाधिकारी गया डॉ० त्यागराजन एसएम के निदेश के आलोक में दिनांक 05.05.2024 को जिलान्तर्गत नवबन्दोबस्त बालूखण्ड संख्या-49 (गया ढ़ाढ़र 02) का स्थलीय निरीक्षण खनन विभाग के पदाधिकारियों यथा खनन पदाधिकारी निधि कुमारी एव खनन इंस्पेक्टर द्वारा करवाया गया। निरीक्षण के दौरान मौजा-जमुआवां गोविन्दपुर में अवस्थित बालूघाट पर निम्नांकित तथ्य पाये गये :-
1. बालूघाट पर धर्मकांटा एवं सी.सी.टी.वी. कैमरा लगा हुआ पाया गया।
2. बालूघाट के स्थलीय निरीक्षण के दौरान सीमांकन पाया गया।
3. बालूघाट के पर्यावरणीय स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर उत्खनित गड्‌ढ़ों की मापी किये जाने पर अधिकतम गहराई 10 फीट से कम पायी गई, जो नियमसंगत है।
4. बालूघाट के स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पर्यावरणीय स्वीकृत क्षेत्र के बाहर Geo Co-ordinate Lat. 24.79667422° Long 85.29523218° के समीप लगभग लम्बाई 40 फीट, चौड़ाई 25 फीट एवं गहराई 04 फीट अर्थात कुल 4000 घनफीट बालू का अवैध निष्कासन पाया गया। उक्त अवैध उत्खनित स्थल बालूखण्ड संख्या-49 (जमुआवां गोविन्दपुर) के पर्यावरणीय स्वीकृत क्षेत्र से सटा हुआ है। जबकि पर्यावरणीय स्वीकृत क्षेत्र के 100 मीटर परिधि में पड़ने वाले अबन्दोबस्त बालूघाटों / बालू के निक्षेप वाले स्थलों के निगरानी एवं सुरक्षा की जिम्मेवारी संबंधित बन्दोबस्तधारी को विभागीय आदेश के आलोक में दी गई है।

जांच के दौरान संबंधित बालूघाट बन्दोबस्तधारी द्वारा बालूघाट के पर्यावरणीय स्वीकृत क्षेत्र से बाहर जाकर बालू का अवैध उत्खनन/प्रेषण किये जाने के फलस्वरूप विरूद्ध बिहार खनिज नियम के अनुसार मो0-4,26,000/- (चार लाख छब्बीस हजार) रू० जुर्माना/अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए उक्त राशि की वसूली करने का आदेश ज़िला पदाधिकारी ने दिया है।