शराब सेवन मामले में कोचस प्रखंड के लिपिक संतोष कुमार सिंह को दी गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति

दिवाकर तिवारी ।

रोहतास। शराब सेवन एवं शराबबंदी नियमों के उल्लंघन के आरोप में कोचस प्रखंड कार्यालय में कार्यरत लिपिक संतोष कुमार सिंह को जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के नियम 14 (9) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है। इस संदर्भ में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी देते हुए जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी पुष्कर कुमार ने बताया कि जिले के अकोढ़ी गोला प्रखंड कार्यालय में कार्यरत तत्कालीन लिपिक संतोष कुमार सिंह पर वर्ष 2018 में शराब सेवन एवं शराबबंदी नियमों के उल्लंघन के आरोप में विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी। जिसमें विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप को सत्य पाया गया है। इसी के आलोक में सोमवार को डीएम धर्मेंद्र कुमार ने अकोढ़ी गोला प्रखंड के तत्कालीन लिपिक संतोष कुमार सिंह के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है। बता दें कि लिपिक संतोष कुमार सिंह कैमूर जिले के मोहनियां थाना क्षेत्र अंतर्गत पकड़ियार गांव निवासी रामजी सिंह के पुत्र हैं। जिन्होंने अपनी सरकारी सेवा वर्ष 1994 से प्रारंभ की थी तथा 29 वर्ष की सेवा अवधि के पश्चात शराबबंदी नियमों के उल्लंघन के आरोप में इन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई।