सहेली सेंटर से जुड़ी महिलाओं को कानूनी अधिकारों की दी गई जानकारी

धीरज ।

गया।रोटरी क्लब ऑफ गया के तले डीएवी रोटरी कैंपस स्थित सहेली सेंटर में लड़कियों और महिलाओं के बीच नारी के अधिकार विषय पर वार्ता का आयोजन किया गया है। इस मौके पर उपस्थित लीगल एडवाइजर एडवोकेट सुबोध प्रसाद ने महिलाओं के हित में जो भी कानून हैं उसकी विस्तृत जानकारी दी है। जिसमें उन्होंने बताया कि आर्टिकल 14में स्त्री और पुरुष को समान अधिकार देता है। साथ ही एक ही पद पर कार्यरत स्त्री और पुरुष को समान वेतन देने का प्रावधान है।
मां बनने की स्थिति में महिलाओं को 6 माह की छुट्टी वेतन सहित दी जानी चाहिए और अगर कार्यस्थल में महिलाओं को किसी प्रकार की छेड़खानी का सामना करना पड़ता है तो इसके विरुद्ध भी सेक्सुअल हैरेसमेंट आफ वूमेन एट वर्कप्लेस नियम के तहत समिति गठन की जाती है। जिसकी हेड एक महिला को बनाना अनिवार्य है।
पैतृक संपत्ति में बंटवारे में बेटे और बेटियों को समान अधिकार है और अब बंटवारे की मांग बेटियां भी कर सकती हैं।तलाक लेने की स्थिति में महिलाओं को गुजारा भत्ता के साथ-साथ उनके रहने की व्यवस्था भी पति द्वारा किए जाने का प्रावधान है।उन्होंने कलेक्ट्रेट में चलाए जाने वाले महिला हेल्पलाइन की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य स्तर पर महिला आयोग तथा सबसे ऊपर नेशनल वीमेन कमीशन का भी गठन किया गया है ,जहां महिलाएं अपनी समस्या लेकर जा सकती हैं वहां उनकी समस्याओं पर पूर्ण ध्यान दिया जाता है।इस अवसर पर क्लब की अध्यक्षा राखी भदानी ने कहा कि महिलाओं को जागरूकता की बहुत आवश्यकता है जिससे जरूरत पड़ने पर वह अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। सचिव तृप्ति गुप्ता ने छात्राओं से अनुरोध किया कि किसी तरह की घरेलू हिंसा को वह स्वीकार न करें तथा पड़ोसियों और अपने रिश्तेदारों को भी इस तरह के कानून की जानकारी दें। मौके पर सहेली सेंटर की 40 छात्र में उपस्थित थी।

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