हिंसा मामले में पूर्व विधायक की जमानत याचिका खारिज

दिवाकर तिवारी ।

रोहतास। रामनवमी जुलूस के दौरान सासाराम में हुए सांप्रदायिक हिंसा मामले में गिरफ्तार भाजपा के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की जमानत याचिका सोमवार को व्यवहार न्यायालय सासाराम से खारिज हो गई। जिसके साथ हीं पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद को मंडल कारा सासाराम कुछ दिन और बिताने पड़ेंगे। गौरतलब हो कि हिंसा मामले में भाजपा के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की जमानत याचिका पर व्यवहार न्यायालय सासाराम के सीजेएम कोर्ट में आज सुनवाई की गई। जहां सीजीएम ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जिसके साथ हीं इस फैसले से पूर्व विधायक के समर्थकों में मायूसी छा गई। बता दें कि 28 अप्रैल 2023 की मध्य रात्रि को नगर थाना सासाराम की पुलिस ने शहर के लश्करीगंज स्थित आवास से भाजपा के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद से हीं पूरे बिहार में सियासत गरमाई हुई है तथा लगातार पक्ष विपक्ष के नेताओं का सासाराम में जमावड़ा लग रहा है। वहीं इस मामले में रोहतास पुलिस ने पत्रकारों को जानकारी दी की सासाराम में हिंसा मामले में पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है। तब से सासाराम भाजपा के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद मंडलकारा सासाराम में बंद है। हालांकि इस दौरान रोहतास पुलिस ने पूछताछ के लिए पूर्व विधायक को रिमांड पर भी लिया था तथा पूछताछ के बाद रिमांड वापस कर दिया गया।

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