मध्यस्थता कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन

चंदन कुमार मिश्रा ।
शेरघाटी।शहर के रंगलाल इंटर स्कूल में प्रांगण में बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गया के आदेशानुसार व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति श्री दीपक कुमार के दिशानिर्देश पर रविवार को आपदा पीड़ितों को विधिक जागरूकता और मध्यस्थता सम्बन्धी विषय पर कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में पैनल एडवोकेट ओमप्रकाश ने ग्रामीणों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जा रही मुफ्त कानूनी सहायता व अन्य स्कीमों के बारे में विस्तार से जानकारी दिया।
उन्होंने बच्चों को कानूनी जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी व्यक्ति जो किसी प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा से पीड़ित है, वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। जिसमे पीड़ित व्यक्ति को जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से डीएलएसए एक्ट-1987 के तहत मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने का प्रावधान है।
अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति कर्मचारी मनीष प्रकाश ने बताया कि भूकंप, आगजनी, सूखाग्रस्त, बाढ़ अन्य किसी भी प्राकृति या मानव निर्मित आपदा से मृत्यु हो जाना, बेघर या सम्पत्ति का नुकसान होना पीड़ित की श्रेणी में आता है।
इसके अलावा जातिय अत्याचार का शिकार व्यक्ति भी पीड़ित की श्रेणी में ही आता है, जो जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण से मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का हकदार है। उन्होंने बताया कि ऐसे पीड़ित व्यक्ति को सरकारी विभागों द्वारा सहायता प्रदान करने का प्रावधान है,
इसलिए ऐसे व्यक्ति मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के साथ-साथ संबंधित विभागों से आर्थिक सहायता भी ले सकते हैं।
साथ ही मध्यस्थता की महत्ता पर भी प्रकाश डाला गया।
इस अवसर पर शिक्षक अशोक सिंह, पैरा लीगल वालियंटर दीपक कुमार एवम सरपंच एवम जनप्रतिनिधि के अलावे सैकड़ो के तादाद में शहरवासि एवम ग्रामीण उपस्थित थे।

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