टैक्स डिफाल्टर वाहन मालिकों को एकमुश्त टैक्स भुगतान पर अर्थदंड व ब्याज से मिलेगी मुक्ति

दिवाकर तिवारी ।

सासाराम। राजस्व को बढ़ावा देने एवं टैक्स डिफाल्टर वाहन मालिकों को राहत देने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों के लिए एक विशेष अवसर प्रदान किया है। परिवहन विभाग द्वारा 18 सितंबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक वाहन मालिकों को कई प्रकार के एकमुश्त टैक्स भुगतान करने पर अर्थदंड एवं ब्याज से मुक्ति देने का प्रावधान किया गया है। जिसके तहत निबंधित ट्रैक्टर ट्राली के टैक्स डिफाल्टर वाहन मालिक, टैक्स डिफाल्टर इलेक्ट्रिक वाहन मालिक, निबंधित व अनिबंधित तथा परिवहन व गैर परिवहन टैक्स डिफाल्टर वाहन मालिक और ट्रेड टैक्स डिफाल्टर वाहन डीलर इस अवसर का सीधा लाभ उठा सकते हैं।

परिवहन विभाग द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत अस्थायी निबंधन की फीस एकमुश्त जमा करने पर उस पर लगने वाले अर्थदंड से मुक्ति मिलेगी तथा वैसे वाहन स्वामी जिनके विरुद्ध नीलाम पत्र वाद दायर है, उन्हें एकमुश्त कर व अर्थदंड जमा करने पर नीलाम पत्र वापस ले लिया जायेगा और नीलाम पत्र पर ब्याज की राशि भी माफ कर दी जायेगी। इस संदर्भ में जिला परिवहन पदाधिकारी रामबाबू ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा बकाया पथकर, हरित कर, अस्थायी निबंधन की फीस और ट्रेड सर्टिफिकेट पर प्रति वाहन लगने वाले व्यापार कर के एकमुश्त भुगतान पर अर्थदण्ड और ब्याज से छूट पाने का वाहन मालिकों को एक विशेष अवसर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी वाहन मालिक इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने सभी बकाया टैक्सों का भुगतान करें।

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