लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर 08, 09 एव 10 अप्रैल को मास्टर ट्रेनर के द्वारा दिया जाएगा प्रशिक्षण

धीरज ।

गया। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, गया डॉ० त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में जिला परिषद के सभागार में सभी मास्टर ट्रेनर को 08, 09 एव 10 अप्रैल को पी1,पी2, पी3 के चलने वाले द्वितीय प्रशिक्षण के लिये ठीक तरीके से संचालन करवाने को कहा है। ताकि मतदान के दौरान त्रुटिरहित कार्यो को निष्पक्ष रूप से सम्पन्न करवा सके। सभी कर्मियों को ईवीएम का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करवा लें। आपस मे बी यू, सी यू और विविपैट को कैसे जोड़ना है, इसका भी पूरी तरह समझ ले। डीएम ने कहा कि चुनाव के दौरान मास्टर ट्रेनर की बहुत बड़ी रोल होती है। मास्टर ट्रेनर वह श्रेणी है कि उनकी भागीदारी काफी अहम रहती है। हर चुनाव में आपकी अनुभवों को आधार पर आपकी भागीदारी ली जाती है। उन्होंने कहा कि काफी खुशी की बात है कि आप सभी मास्टर ट्रेनर काफी अच्छे तरीके से वरीय अधिकारी सह अपर समाहर्ता राजस्व से ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने मुख्य रूप से कहा कि आप सभी अपने डिस्पैच सेंटर से सीधे संबंधित मतदान केंद्र या कलेक्टर सेंटर पर ही जाएंगे। अपने क्षेत्र के पोलिंग एजेंट की पूरी जानकारी रखना सुनिश्चित करेंगे 90 मिनट के अंदर हर हाल में मॉक पोल कराना आवश्यक है।

मतदान कर्मियों के लिए नहीं भूलने वाली बातें
डिस्पैच सेन्टर से ई०वी०एम०, वी०वी० पैट और मतदान सामग्री प्राप्त करने के बाद वाहन कोषांग से उपलब्ध कराए गए वाहन के माध्यम से सीधे या तो संबंधित मतदान केन्द्र पर जाना है, या डिस्पैच सेन्टर पर यदि कोई क्लस्टर के संबंध में सूचना दी जाती है, तो क्लस्टर पर जाना है।
संबंधित मतदान केन्द्र या क्लस्टर के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र रूकना, ठहरना, विश्राम करना, चाय, नाश्ता आदि करना पूरी तरह से मना है।मतदान के 90 मिनट पहले मॉक पोल शुरू करना अनिवार्य है।मॉक पोल के बाद क्लोज रिसल्ट क्लीयर करना जरूरी है।
मॉक पोल की पर्ची भी भीपीएटी से निकालना है।
प्रथम मतदान कर्मी, प्रथम मतदाता का नाम 17ए में अंकित करने के पहले सी उ को चेक करेंगे।
पोल क्लोज करने के बाद भी भी पीएटी की बैटरी को निकाल लेना है और बैटरी को अलग से रिसिविंग केन्द्र पर जमा करवाना है।
मतदान अभिकर्ता सामान्यतः उसी बूथ या बगल के बूथ के वोटर होंगे। अधिक से अधिक उसी विधान सभा के वोटर को मतदान अभिकर्त्ता बनाया जा सकता है।जिन मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग होगी, उस मतदान केन्द्र की गतिविधियों की आवाज भी वेबकास्टिंग के माध्यम से हर जगह निर्वाचन आयोग तक सुनी जा सकेगी।
भी भीपीएटी को न तो सीधी रौशनी के नीचे रखें, न खुली खिड़की के पास रखें।डिस्पैच सेन्टर से लेते समय भी भी पीएटी को ऑन करके चेक नहीं करना है।
पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा- दो कोपी में भरना है। एक कॉपी पेकेट नं -4में बन्द होगा। दूसरी कॉपी रिसिविंग काउंटर पर जमा करना है।पेरेजाइडीग ओफीसर रिपोर्ट का पार्ट एक से तीन लिफाफा में डाल कर रिसिविंग क्वाउटर पर देना है और आवश्यकतानुसार पार्ट चार एवं फाइव सेक्टर आफिसर को देना है।
इस अवसर पर अपर समाहर्ता राजस्व, वरीय उप समाहर्ता टोनी कुमारी, वरीय उप समाहर्ता राजीव रौशन, ज़िला विभाग के कार्यक्रम पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।