माननीय पटना उच्च न्यायालय ने पूर्व में गांधी मैदान में किसी प्रकार के निर्माण या अतिक्रमण पर रोक लगाई थी

गया शहर के ऐतिहासिक गांधी मैदान में चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर भाजपा किसान मोर्चा सह प्रभारी डॉ मनीष पंकज मिश्रा ने कहा माननीय पटना उच्च न्यायालय ने पूर्व में इस स्थल पर किसी भी प्रकार के निर्माण या अतिक्रमण पर रोक लगाई थी, और बिहार सरकार ने शपथ पत्र के माध्यम से यह आश्वासन दिया था कि कोई नया निर्माण कार्य नहींकियाजाएगाइसकेबावजूद गांधी मैदान को एन जी ओ एजेंसी जो सफाई कार्य कर रहे हैं गया नगर निगम को उसे एजेंसी के द्वाराडंपिंग सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है जबकि राज्य सरकार के द्वारा, हाल ही में गांधी मैदान के दो एकड़ क्षेत्र में सौंदर्यीकरण और पर्यटन विकास के नाम पर निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं।
बिहार पर्यटन विभाग द्वारा प्रस्तावित इस योजना में तालाब का सौंदर्यीकरण, ग्रीन एरिया, प्ले एरिया, फाउंटेन, गज़ीबो, पाथवे और सीटिंग एरिया जैसे सुविधाओं का विकास शामिल है डॉ मनीष पंकज मिश्रा इस तरह का निर्माण कार्य पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि गांधी मैदान हजारों लोगों के लिए सुबह-शाम स्वास्थ्य लाभ का केंद्र है, और इस पर अतिक्रमण करना न केवल न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है, बल्कि आम जनता के हितों के खिलाफ भी है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस निर्माण कार्य पर तुरंत रोक लगाई जाए और गांधी मैदान को अतिक्रमण से मुक्त रखा जाए। मांग करने वालों में पूर्व जिला उपाध्यक्ष के राजेंद्र प्रसाद अधिवक्ता पूर्व जिला मीडिया प्रभारी संतोष ठाकुर आदि।