औरंगाबाद के जिला उपभोक्ता फोरम विवाद प्रतितोष आयोग ने पीड़ित महिला को दिया न्याय
विश्वनाथ आनंद
पीड़ित महिला ने आयोग के सदस्य को कहा शुक्रिया .
-पीड़ित महिला ने न्याय की गुहार लेकर आई थी, जिला उपभोक्ता फोरम विवाद प्रतितोष आयोग में. जहां मामला का हुआ निष्पादन.
-जिला उपभोक्ता फोरम विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्य ने पीड़ित महिला को 30000 का दिया चेक. पीड़ित महिला ने कहा न्यायालय पर मुझे पूरी थी भरोसा.
औरंगाबाद( बिहार)- औरंगाबाद के जिला उपभोक्ता फोरम न्यायालय में पीड़ित महिला को न्याय मिला. पीड़ित महिला ने न्यायालय से न्याय मिलने से काफी खुश थी. पीड़ित महिला ने जिला उपभोक्ता फोरम विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्य को न्यायालय द्वारा न्याय देने पर शुक्रिया अदा किया. पीड़ित महिला कौशल्या देवी, पति अनिल कुमार ग्राम- इमामबाड़ा ओबरा ,पोस्ट+ थाना- ओबरा, जिला- औरंगाबाद ने कहा कि वेलफेयर बिल्डिंग ई स्टेट प्राइवेट लिमिटेड में अपने भविष्य को लेकर रुपया पैसा इकट्ठा कर जमा किया था . रुपया जमा करने के बाद जब मैं अपना किस्त पूरा होने के बाद अपना रुपया मांगने गया तो वेलफेयर द्वारा मुझे रुपया देने की जगह टालमटोल करना शुरू कर दिए. मैंने प्रशासन से लेकर स्थानीय वेलफेयर कार्यालय तक गुहार लगाई , लेकिन ढाक के तीन पात वाली कहावत चरितार्थ होते रहा. उन्होंने आगे कहा कि मैं विवश होकर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के न्यायालय में शिकायत दर्ज करते हुए गुहार लगाई. जहां जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्य बद्री नारायण ने मामला को न्यायालय में सुना जिसमें न्याय दिया .
उन्होंने आगे कहा कि जिस प्रकार से लगातार पीड़ितों की न्याय औरंगाबाद के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग से मिल रहा है. जिससे पीड़ितों का भरोसा न्यायालय के प्रति बढ़ रहा है. वही जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्य बद्रीनारायण ने मीडिया से खास बातचीत के दौरान कहा कि लगातार जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा न्यायालय में पीड़ितों की शिकायत का मामला की सुनवाई जारी है. न्यायालय द्वारा न्याय की प्रक्रिया की जा रही है. जिससे न्यायालय के प्रति लोगों के विश्वास और भरोसा जगा है. उन्होंने आगे कहा कि न्यायालय में मामला का निष्पादन न्याय पूर्ण तरीके से एवं पीड़ित उपभोक्ताओं का निशुल्क मामला का निष्पादन हो रहा है. उन्होंने आगे कहा कि न्यायालय के मामलों में लापरवाही करने वाले लोगों पर न्यायालय कठोर कार्रवाई कर रही है. उन्होंने आगे कहा कि वेलफेयर कंपनी ने पीड़ित महिला को न्यायालय के समक्ष 30000 का चेक प्रस्तुत किया. वहीं शेष रुपयों को किस्त के रूप में देने का भरोसा दिया है. इस दौरान न्यायालय के कर्मचारी मौजूद थे. अधिवक्ताओं ने भी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा लगातार न्याय देने पर काफी प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि जबसे बद्री नारायण जी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्य न्यायालय में पदभार ग्रहण किए हैं ,तब से न्यायालय का रूपरेखा बदल चुका है.पीड़ितों का न्याय मिल रहा है.