बैंक कर्मियों पर लगा रहे झूठा आरोप,पैसे हड़पने को लेकर किया गया षड्यंत्र
संतोष कुमार ।
थाना क्षेत्र के जोगियामारण पंचायत के भाईजी भित्ता गांव निवासी स्व द्वारिका यादव के पुत्रों अवलेश चौधरी व दिलीप चौधरी के द्वारा बीते माह 14 मई को रजौली थाने में धोखाधड़ी कर चेक के माध्यम से बैंक खातों से पैसे निकालने को लेकर मैनेजर समेत पांच लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
क्या है मामला-
पुरानी बस स्टैंड स्थित पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर राकेश पाण्डेय ने बताया कि भाईजी भित्ता गांव के दो सहोदर भाइयों अवलेश चौधरी को लक्ष्मी ट्रेडर्स ने नाम से पांच लाख रुपये का बिजनेस लोन सितम्बर 2021 और दिलीप चौधरी को दिलीप रेडियम आर्ट के नाम से साढ़े नौ लाख रुपये का बिजनेस लोन दिसम्बर 2021 में दिया गया था।साथ ही कहा कि बिजनेस लोन देने के समय सिक्युरिटी के रूप में उनके सेविंग एकाउंट के पांच-पांच ब्लैंक चेक संख्या 042281 से 042285 व 041282 से 041286 लिया गया था।जो कि बैंक में सुरक्षित रखा हुआ है एवं उन्हें करेंट एकाउंट का चेकबुक दिया गया।बैंक मैनेजर ने बताया कि दोनों भाइयों द्वारा लोन को लगभग सात से आठ माह तक लेन-देन अच्छे ढंग से किया गया।उसके बाद लोन के सभी पैसे निकाल लिए गए।उसके बाद पैसों की रिकवरी के लिए रिकवरी एजेंट नवीन कुमार द्वारा दवाब बनाया जाने लगा।इस दौरान दोनों भाइयों ने बैंक कर्मियों का फोन तक उठाना बन्द कर दिया।
पैसे हड़पने की नियत से दर्ज कराया गई झूठी प्राथमिकी,जांच रिपोर्ट आना बाकी
बैंक मैनेजर ने बताया कि अवलेश चौधरी व दिलीप चौधरी द्वारा बैंक कर्मियों के विरुद्ध लगाया सभी आरोप बेबुनियाद है।उन्होंने कहा कि दोनों भाइयों बैंक द्वारा दिये गए बिजनेस लोन का पैसा हड़पने की नियत है।उन्होंने बताया कि उक्त लोगों द्वारा मेरे अलावे लोन सेंशन पदाधिकारी अभिनन्दन कुमार व रिकवरी एजेंट को लोन के पैसों के जमा करने के लिए दबाव बनाने को लेकर थाने में झूठी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।बैंक मैनेजर ने कहा कि जिस लोन चेक से वे बैंक कर्मियों पर धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं।वे चेक उनके द्वारा ही काटकर बैंक के काउंटर से ट्रांसफर किया गया है।साथ ही कुछ लोन चेक द्वारा कैश भी निकाला गया है।बैंक मैनेजर ने कहा कि प्राथमिकी के बाद जून के पहले सप्ताह में केस आईओ एसआई सहरोज अख्तर जांच पड़ताल हेतु बैंक आये थे।मेरे द्वारा केस आईओ को बताया गया कि उनके द्वारा बैंक के जमा किये चेक बैंक में सुरक्षित हैं।दोनों भाइयों द्वारा खुद के लोन चेक के माध्यम से निकाली गई राशि का विवरण प्राथमिकी में दिया गया है।साथ ही बताया कि ऋणी दिलीप चौधरी व अवलेश चौधरी का एकाउंट एनपीए होने के कारण 20 अगस्त 2022 एवं 28 अप्रैल 2023 को जमा किये चेक को बाउंस करवाकर बैंक अधिनियम 138 के तहत कार्रवाई भी की गई है।बैंक मैनेजर ने बताया कि बिजनेस लोन रिकवरी को लेकर दोनों के विरुद्ध मनी सूट व पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत की कार्रवाई की गई है।बैंक से जरूरी जानकारी लेने के बाद केस आईओ चले गए।जिसका जांच रिपोर्ट आना बाकी है।
क्या कहते हैं अधिकारी-
इस बाबत पर एसडीपीओ पंकज कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है।मेरे द्वारा अभी सुपरविजन नहीं किया गया है।सुपरविजन के बाद ही सच का खुलासा हो सकता है।