ऋण वापसी नहीं करने वाले लाभुकों के खिलाफ पीडिआर एक्ट के तहत होगा केस
DIWAKAR TIWARY.
उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में मुखिया को दी गई जानकारी
सासाराम। जिले में उद्योग विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उधम योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्म योजना एवं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर गुरुवार को जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक आशीष रंजन की अध्यक्षता में जिले के सभी पंचायतों के मुखिया के साथ एक बैठक की गई। इस दौरान सर्वप्रथम महाप्रबंधक ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में ऋण वापसी की खराब स्थिति को लेकर नाराजगी व्यक्त की तथा कहा कि जो लाभुक इस योजना में ऋण की वापसी नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ पीडिआर ऐक्ट के तहत केस दायर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तक 17 लाभुकों पर पीडिआर ऐक्ट के तहत केस दायर किया जा चुका है और जिन लाभुकों द्वारा अभी तक रीपेमेंट शुरू नहीं किया गया हैं, उन लोगों को भी चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ऋण वापसी की खराब स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और अनुरोध किया कि जिले के सभी लाभुक जल्द से जल्द रीपेमेंट शुरू कर दें,
ताकि आगे भी विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण देने में बैंक अपनी उदारता दिखा सके। अगर ऋण वापसी में किसी तरह की तकनीकी दिक्कत आती है तो लाभुक सीधे उद्योग विस्तार पदाधिकारी, कनीय सांख्यिकी सहायक एवं एमएसएमई मित्रा से भी संपर्क कर सकते हैं।
वहीं बैठक के दौरान मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना के संदर्भ में मुखिया को जानकारी देते हुए महा प्रबंधक ने बताया कि बीते एक जुलाई से 31 जुलाई, 2024 तक जो भी योग्य उम्मीदवार हैं। इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उधम योजना में 12 जुलाई से 20 जुलाई तक कैम्प लगाकर आवेदन-पत्रों को लिया जा रहा है तथा मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना में भी जल्द से जल्द आवेदन करें। जानकारी दी गई की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत अब तक 6 हजार आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं और ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया चल रही है। बैठक के दौरान उद्योग विभाग के सभी उद्योग विस्तार पदाधिकारी, सभी डीआरपी सहित जिले के सभी पंचायतों के मुखिया मौजूद रहे।