वर्ष 2017 से 2022 के बीच में एनुअल रिटर्न दायर नहीं होने के कारण यह जुर्माना लगा है

मनोज कुमार ।

गया, 11 सितंबर 2023, विभिन्न सोशल मीडिया पर बीटीएमसी की एफसीआरए के संबंध में चलाए जा रहे खबर के संबंध में कहना है कि वर्ष 2017 से 2022 के बीच में एनुअल रिटर्न दायर नहीं होने के कारण यह जुर्माना लगा है। चूंकि बीटीएमसी ऑटोनॉमस संस्थान है, ऑटोनोमस संस्थान, जो राज्य सरकार द्वारा संचालित है, उसका एनुअल रिटर्नस दायर करने पर माफ होता है। उसी आधार पर वर्ष 2017 से 2022 के बीच का एनुअल रिटर्न का माफ पत्र लगातार भेजा गया था, लेकिन गृह मंत्रालय इसको स्वीकार नहीं किया और एफसीआरए निबंधन कराने की हित मे तत्काल राशि भुगतान बीटीएमसी द्वारा कर दी गयी, क्योंकि एफसीआरए रिन्यूअल (नवीकरण) करना जरूरी था। गृह विभाग द्वारा 4 सितंबर 2023 को अंतिम डेड लाइन (अंतिम तारिक) दिया गया था। इसके बाद बीटीएमसी फाइन के रूप में जमा किये गए 80 लाख रुपये वापस लेने की विधिवत पहल करेगी।