शेरघाटी में राष्ट्रीय लोक आदलत का हुआ आयोजन

चंदन मिश्रा ।

एक करोड़ रुपये समझौते के राशि हुए जमा।

शेरघाटी।बिहार विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार एवम जिला एवम सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार मदन किशोर कौशिक के आदेशानुसार शनिवार को अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय शेरघाटी में तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया।राष्ट्रीय लोक अदालत के मद्देनजर शेरघाटी में दो बेंच का गठन किया गया। बेंच नम्बर 14 में सब जज द्वितीय प्रीति कुमारी एवम पैनल अधिवक्ता पुटुन प्रजापति वहीं बेंच नम्बर 15 में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट शबनम जवी एवम पैनल अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह शामिल हुए।में राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 47 सुलहनीय प्रकृति के मामलों का निष्पादन किया गया. साथ ही बैंक लोन के कुल 399 वाद का निपटारा किया गया जिसमें 14395383(एक करोड़ तैतालिस लाख पंचानवे हजार तीन सौ तिरासी) रुपये की समझौते राशि पर वादों का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया गया। कुल इस लोक अदालत में 446 वादों का निष्पादन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक के अलावे वन विभाग एवम माप तौल विभाग, बिजली विभाग के पदाधिकारियों ने भाग लिया।

बेंच न्यायिक पदाधिकारी एवम पैनल अधिवक्तागण ने सयुंक्त रूप से द्वीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर सब जज द्वितीय प्रीति कुमारी ने बताया कि लोक अदालतों के माध्यम से मामलों का निष्पादन होने से आमजनों को काफी राहत मिलती है। राष्ट्रीय लोक अदालत में एक ही मंच पर जहां सभी विभाग के सुलहनीय मामलों का त्वरित निपटारा किया जाता है और निष्पादित मामलों को कहीं चुनौती भी नहीं दी जा सकती है.अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति कर्मचारी मनीष प्रकाश ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में किसी पक्षकार की हार, जीत नहीं होती बल्कि मामलों का निराकरण पक्षकारों के आपसी सुलहनामे तथा आवश्यकता के आधार पर किया जाता है. समझौता हो जाने पर पक्षकारों को सुनवाई के लिए आने-जाने में होने वाली खर्च की बचत होती है.