बिहार के अधिवक्ताओं के लिए स्टाइपेंड , बीमा एवं पेंशन योजना लागू करे सरकार -कॉंग्रेस

विश्वनाथ आनंद ।
गया (बिहार)-बिहार प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के प्रदेश प्रतिनिधि सह प्रवक्ता प्रो विजय कुमार मिट्ठू, पूर्व विधायक मोहम्मद खान अली, जिला कॉंग्रेस उपाध्यक्ष बाबूलाल प्रसाद सिंह, राम प्रमोद सिंह, प्रद्युम्न दुबे, शिव कुमार चौरसिया, विपिन बिहारी सिन्हा, जगदीश प्रसाद यादव अधिवक्ता, सकलदेव यादव, संजय कुमार सिंह, वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता आदि ने राज्य सरकार से बिहार के अधिवक्ताओं को प्रतिमाह 5000 ₹, स्टाइलपेंड, 65 वर्ष की आयु में लाइसेंस सरेंडर करने पर 14 , 000 ₹ पेंशन, तथा स्वस्थ, दुर्घटना बीमा, एवं असामयिक मौत पर 10 लाख देने की मांग किया है.

नेताओं ने कहा कि बिहार राज्य से सन 2000 में अलग हुए झारखण्ड राज्य की सरकार द्वारा, वहां के अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड , पेंशन, एवं बीमा की सुविधा देने की घोषणा के बाद बिहार के अधिवक्ताओं में आशा जगी है कि बिहार सरकार भी इस योजना को लागू करेगी.नेताओं ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय सहित राज्य के सभी जिला, अनुमंडल मुख्यालयों में अवस्थित न्यायालयों में आमजन के किसी प्रकार के आवेदन, पैरवी, में 25 ₹ का वेल्फेयर टिकट की आमदनी से लाखो, लाख रुपया प्रतिदिन आता है,जिससे अच्छा फंड जमा रहाता है.नेताओं ने पटना उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ से लेकर जिला अधिवक्ता संघ, अनुमंडल अधिवक्ता संघ के सभी सम्मानित अधिवक्ताओं के पक्ष में कॉंग्रेस पार्टी आवाज बुलंद करते हुए उन्हें भी सरकार से इस मांग को तेज करने की अपील किया है.