जिले के सिविल सर्जन कार्यालय के लिपिक को 4 माह से वेतन रोक दिया गया

जिले के सिविल सर्जन कार्यालय के लिपिक को 4 माह से वेतन रोक दिया गया

गजेंद्र कुमार सिंह।

पत्नी पहुंची न्याय के लिए जनता दरबार में.
स्वास्थ्य विभाग के लिपिक श्री नारायण सिंह एवं अविनाश चंद्र कुमार की पत्नियों ने कहा आर्थिक तंगी से गुजर रहा पूरा परिवार.

बार-बार प्रताड़ित किया जाता है मेरे पति को सिविल सर्जन द्वारा.

शिवहर— जिला में जिला पदाधिकारी पंकज कुमार के कार्यालय कक्ष में जनता दरबार में स्वास्थ्य विभाग के लिपिक श्री नारायण सिंह की पत्नी मीरा देवी तथा अविनाश चंद्र कुमार की पत्नी निक्की चंद्र ने शिकायत करते हुए कहा है कि जिला पदाधिकारी द्वारा आदेश देने के बाद भी सिविल सर्जन डॉक्टर शैलेंद्र कुमार झा के द्वारा मांह जून 2023 से वेतन भुगतान नहीं कर रहे हैं ।जिस कारण मेरा पूरा परिवार काफी आर्थिक तंगी तथा भुखमरी से गुजर रहा है।
मीरा देवी पति श्रीनारायण सिंह तथा निक्की चंद्र पति अविनाश चंद्र कुमार दोनों स्वास्थ्य विभाग के लिपिक के पद पर कार्यरत है ।जिला पदाधिकारी को आवेदन के माध्यम से जिला पदाधिकारी के जनता दरबार में अनुरोध किया है कि मेरे पति को सिविल सर्जन कार्यालय से स्थानांतरित कर दिया गया था। जिला पदाधिकारी शिवहर के आदेश संख्या 1322 दिनांक 20 सितंबर 2023 द्वारा तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण स्थगित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी की देखरेख में उसका संशोधन हेतु सिविल सर्जन शिवहर को निर्देशित किया गया था।

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आवेदन में जिला पदाधिकारी को अवगत कराया गया है कि मेरे पति का वेतन जून 2023 से ही बकाया है और उनका अंतिम वेतन प्रमाण पत्र एवं सेवा पुस्तिका भी सिविल सर्जन कार्यालय में ही है ,तथा काफी बीमारी से ग्रस्त है ।सारे पर्व त्यौहार नजदीक है। इन परिस्थितियों में जून 2023 से अब तक उनका वेतन नहीं मिलने के कारण पूरा परिवार काफी आर्थिक तंगी भुखमरी से गुजर रहा है तथा इलाज करने में भी कठिनाई उत्पन्न हो रही है।साथ ही जिला पदाधिकारी को प्रतिलिपि कॉपी संग्लन करते हुए बताया है कि पूर्व में स्थानांतरण संबंधित मूल संचिका की चोरी हो जाने पर जिला पदाधिकारी के अनुमोदन के बिना ही द्वितीय संचिका खोलकर स्थानांतरण आदेश निर्गत किया जाने पर जिला पदाधिकारी के स्तर से पुनः अनुमोदन प्राप्त करके ही स्थानांतरण संबंधित स्थापना समिति की बैठक सिविल सर्जन के द्वारा किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया। इस बाबत जिला पदाधिकारी अपने पत्रांक 1322 के तहत 20 सितंबर 2023 को ही स्थानांतरण आदेश को तत्काल प्रभाव को स्थगित कर दिया थादोनों लिपिक की पत्नियों ने जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया गया कि इस कारण सिविल सर्जन हमारे पति से नाराज़ चल रहें हैं कृपया अपने स्तर से बकाया वेतन भुगतान करवाने की कृपा की जाए।