अनुसूचित जाति एवं जन जाति अधिनियम की बैठक अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया
DHIRAJ.
गया जी को जिला परिषद सभागार में अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण एवं सतर्कता समिति अनुसूचित जाति एवं जन जाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम 1989 की बैठक अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार रमन की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। जिसमें सर्वप्रथम उपस्थित सदस्यों को स्वागत करते हुए पिछले बैठक की कार्रवाई को सदस्यों के बीच में रखा गया है। एसडीओ ने स्पष्ट रूप से पदाधिकारियों से कहा कि अनुसूचित जाति के समस्याओं को गंभीर होकर सतर्कता पूर्वक काम करना होगा। ताकि कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हो। और पीड़ितों को मुआवजा स समय मिल सके। इस बैठक में भाग नहीं लेने वाले अधिकारी से स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया है। निवारण के सदस्य डॉ0 जितेंद्र कुमार ने कहा कि आए दिन अनुसूचित जाति के बीच छोटे छोटे मामले में लड़ाई होते रहता है।
और खास कर भूमि विवाद ज्यादा होता है।अनुसंधानकर्ता द्वारा समय पर आरोप पत्र समर्पित नहीं करते हैं जिससे पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलने में देरी होती है। डॉ0 कुमार ने कहा कि हर हार में दोषियों के खिलाफ करवाई होनी चाहिए। सदस्य ने बताया कि मुफ़सिल थाना कांड संख्या 255/26 में एक भी लोगों का गिरफ्तारी नहीं हुई है। बेलागंज थाना कांड संख्या 188/26 हत्या के मामले में मुआवजा राशि नहीं मिली है। एसी एसटी थाना कांड संख्या 84/25 में प्रथम मुआवजा राशि नहीं मिली है। वजीरगंज थाना कांड संख्या 299/20 में चार्ज शीट नहीं होने से द्वितीय किस्त नहीं मिली है।सदस्य डॉ0 जितेंद्र कुमार ने कहा कि वजीरगंज अंचल के नकटी महुआईंन के कपिल मांझी के मिले परवाना के जमीन पर दखल कब्जा नहीं दिलाया जा रहा है जो गंभीर मामला है।इस बैठक में विधि व्यवस्था पुलिस उपाधीक्षक रविशंकर सिंह, सदस्य सचिव सह प्रखंड विकास पदाधिकारी वेद प्रकाश, नगर प्रमुख सुचिता रंजनी, बोधगया प्रमुख, सदस्य कमलेश पासवान,कोतवाली, एस,एसटी थाना प्रभारी,संबंधित प्रखंड विकास अधिकारी इत्यादि उपस्थित रहे हैं।
