बाल-विवाह निषेध अधिनियम के प्रति जागरूकता को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित
चंद्रमोहन चौधरी,
बिक्रमगंज। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश के आलोक में चाईल्ड मैरेज के खिलाफ जागरूकता अभियान के संचालन हेतु 100 दिवसीय कार्य योजना के कियान्वयन एवं संचालन हेतु पारा विधिक स्वयं सेवकों, आंगनवाड़ी एवं आशा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी सह सचिव अनुमण्डल विधिक सेवा समिति बिक्रमगंज की अध्यक्षता में किया गया। जागरूकता अभियान को लेकर रूप रेखा तैयार किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि बाल विवाह निरोध अधिनियम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रखंड के सभी गावों में आंगनवाड़ी सेविका और आशा कार्यकर्ताओं के सहयोग से नुक्कड़ सभा, रैली और आम सभा का आयोजन किया जाएगा।
प्रखंड और अनुमंडल स्तर पर आम सभा तथा रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। प्रशिक्षण में लोक अदालत बिक्रमगंज के कार्यालय प्रभारी देवेन्द्र कुमार सिंह, पैनल अधिवक्ता श्याम सुंदर मिश्र, पीएलवी चित्रा कुमारी, शिल्पी कुमारी, विकास कुमार, अंशु कुमारी, रूबी कुमारी, रितेश कुमार, मो० रिजवान, रविन्द्र कुमार सिंह, उपेंद्र कुमार सिंह, उमाकांत सिंह, शांति देवी, वीणा सिंह सहित कई पीएलवी, आंगनवाड़ी सेविका और आशा उपस्थित थी।